कलेक्टर बोले- 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं प्राइवेट स्कूल:इससे ज्यादा बढ़ाई तो रद्द होगी मान्यता, दिव्यांगों के लिए शौचालय जरूरी

सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ गुरुवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं। इससे अधिक बढ़ाने पर स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आरटीई के तहत कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी निजी स्कूलों को दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शौचालय बनाना होगा। साथ ही उन तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग की व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए एलकेजी से दूसरी कक्षा तक परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। पांचवीं और आठवीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित क्रमोन्नति की जाएगी। छात्रों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। किसी भी छात्र को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। फीस न जमा करने पर भी छात्रों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकेगा। दसवीं तक मान्यता वाले स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों के सहज प्रवेश की व्यवस्था करें। इन नियमों के पालन की निगरानी के लिए DEO को जांच दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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