छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासन ने आचार संहिता को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर सभी बैनर, पोस्टर और दीवार लेखन को हटाया जाए। साथ ही, सरकारी और गैर-सरकारी स्थानों पर बिना अनुमति के किसी भी तरह के चुनावी प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने ईवीएम संबंधी कार्यों के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता बीएन भोयर को नोडल अधिकारी और अविनाश त्रिपाठी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम 22 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को होगी। मतदान 11 फरवरी को होगा और परिणाम 15 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। कांकेर और चारामा में 17 फरवरी को पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में 17 फरवरी को कांकेर और चारामा, दूसरे चरण में 20 फरवरी को भानुप्रतापपुर और दुर्गूकोंदल, तथा तीसरे चरण में 23 फरवरी को अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा में मतदान होगा। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी और 3 फरवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 4 फरवरी को की जाएगी।


