कार्रवाई : स्लीपर बसों की सीट पर लगे मिले स्लाइडर

सागर | स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार आग की घटनाओं के बाद विभाग ने चेतावनी दी है कि तीन दिन के भीतर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) जांच नहीं कराने वाली स्लीपर बसों को सीधे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके तहत शनिवार को मुख्य बस स्टैंड के साथ नरसिंहपुर रोड व भोपाल रोड पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज कुमार तेहनगुरिया ने 32 स्लीपर यात्री बस व अन्य वाहनों की जांच की। जांच के दौरान 8 यात्री बसों में निर्धारित मानक के अग्निशमन यंत्र, निकासी द्वार नहीं पाए तो स्लीपर बर्थ पर स्लाइडर लगे मिले। इसके अलावा अन्य सुरक्षा संबंधी खामियां पाए जाने पर वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 55 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। आरटीओ तेहनगुरिया ने एआईएस-119 के प्रावधानों के तहत आवश्यक पूर्तियां की जांच के लिए जिले की सभी स्लीपर कोच यात्री बसों को रविवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में खड़ी करने के निर्देश दिए हैं। स्लीपर बसों में आने-जाने अलग-अलग 2 दरवाजे, 4 इमरजेंसी एक्जिट होना आवश्यक है। प्रत्येक इमरजेंसी गेट 58 सेंटीमीटर वाया 90 सेंटीमीटर का होगा। अग्नि सुरक्षा के लिए 10-10 किलोग्राम के 2 अग्निशमन यंत्र, ड्राइवर पार्टीशन डोर किसी भी वाहन में नहीं होंगे और किसी भी स्लीपर बर्थ पर स्लाइडर नहीं होने चाहिए।

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