दुर्ग| किशोरी का अपहरण कर करीब दो महीने तक बंधक बनाकर अनाचार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीएससी अनिष दुबे की अदालत ने आरोपी रोशन अंचल को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 27 सौ रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी रूप वर्षा दिल्लीवार ने की। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने पद्मनाभपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी 14 मई की शाम करीब 7.30 बजे घर से निकली। फिर वापस नहीं आई। 16 मई 2024 को अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। करीब दो माह बाद पीड़िता ने परिजनों को कॉल कर तखतपुर मुंगेली में होने की जानकारी दी। बरामदगी के बाद उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया।


