राजस्व विभाग ने रामसर बलाईयान गांव में कृषि और चारागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है। विभाग ने मौके से अतिक्रमण हटा दिया। खसरा संख्या 413/15 और 411/14 की कृषि भूमि पर अवैध रूप से एक आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस कॉलोनी के विकास के लिए, इससे सटी चारागाह भूमि खसरा संख्या 477/4 (रकबा 5.4404 हेक्टेयर) में एक अवैध रास्ता बनाकर कब्जा किया गया था। सूचना मिलने पर हल्का पटवारी जालिया प्रथम मौके पर पहुंचे।
उन्होंने जेसीबी मशीन की सहायता से चारागाह भूमि में बनाए गए अवैध रास्ते को तत्काल हटवाया। इस कार्रवाई के बाद सरकारी चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और चारागाह भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


