कॉन्स्टेबल हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास:50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज किया था पेश

करौली में जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवी दिनकर ने मंडरायल कस्बे में हुई पुलिस कॉन्स्टेबल गोकलेश हत्याकांड का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने संपत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 25 अप्रैल 2021 को मंडरायल कस्बे में हुई थी। लोक अभियोजक रीतेश सारस्वत के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की। उन्होंने 39 गवाहों के बयान और 81 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों की जांच के बाद संपत सिंह को दोषी पाया। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य दोषी के खिलाफ पर्याप्त रूप से अपराध सिद्ध करते हैं। यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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