कोयला घोटाला:सूर्यकांत, सौम्या और रानू को जमानत, पर जेल से छूटने के पहले डीएमएफ केस में गिरफ्तारी

कोयला घोटाले में करीब ढाई साल से जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और रानू साहू समेत 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी है। आरोपियों के जेल से छूटने के पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने डीएमएफ घोटाले में सूर्यकांत, सौम्या और रानू को गिरफ्तार कर लिया। यानी जमानत मिलने के बाद भी तीनों जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। एसीबी ने पिछले हफ्ते ही तीनों का प्रोडक्शन वारंट लेने के लिए एसीबी की विशेष अदालत में अर्जी लगाई थी। तीनों सोमवार को कोर्ट में हाजिर हुए। एसीबी ने तीनों की गिरफ्तारी कर तीन दिनों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने तीनों को एसीबी की रिमांड पर दे दिया। अब एसीबी तीनों को तीन दिन रिमांड पर रखकर डीएमएफ घोटाले के संबंध में पूछताछ करेगी। तीनों को 6 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीनों की गिरफ्तारी का कोर्ट में विरोध भी किया गया। तीनों की ओर से वकीलों ने आपत्ति करते हुए कहा उनकी गिरफ्तारी केवल परेशान करने के लिए की जा रही है। वकीलों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एसीबी ने कोर्ट में गिरफ्तारी की अर्जी लगाई है। इन्हें मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत निलंबित आईएएस रानू साहू, आईएएस समीर बिश्नोई, राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग, दीपेश टांक, हेमंत जायसवाल, राहुल कुमार सिंह, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह और संदीप कुमार नाग।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *