कोरबा पुलिस का “सजग कोरबा” अभियान, ताबड़तोड़ कार्रवाई:स्कूल-कॉलेजों के पास विशेष पेट्रोलिंग, 6 दुकानों पर जुर्माना

कोरबा पुलिस ने “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत स्कूल-कॉलेजों के आसपास सघन कार्रवाई की है। इस दौरान तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर चालान किए गए और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। यह कार्रवाई नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की बैठक में कलेक्टर के निर्देशों के बाद की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर एक संयुक्त टीम बनाई गई। इसमें डीएसपी प्रतिभा मरकाम, रामपुर थाना के दो आरक्षक, नगर निगम से मनहरण नेताम, शिक्षा विभाग से एचआर. मिरेन्द्र, श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक सरस्वती बंजारे, खाद्य एवं औषधि विभाग से औषधि निरीक्षक सुनील कुमार साण्डे, और स्वास्थ्य विभाग से जिला सलाहकार (एनटीसीपी) डॉ. मानसी जायसवाल व सोशल वर्कर संतोष कुमार केवट शामिल थे। टीम ने बुधवारी बाजार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के 100 गज के दायरे में आने वाली 5 तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 और धारा 6(अ), 6(ब) के उल्लंघन में चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई में वसूला गया र्माना इस कार्रवाई में कुल 1750 रुपए का जुर्माना वसूला गया। टीम ने उपस्थित लोगों को कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में जानकारी दी और तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया। साथ ही, सभी तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर धारा 6 (अ) का पोस्टर चस्पा किया गया और दुकान संचालकों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचने की हिदायत दी गई। “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान का उद्देश्य अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और अवैध गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाना है। इसके तहत जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को स्कूल एवं कॉलेजों के आसपास विशेष पेट्रोलिंग और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। थाना सिविल लाइन रामपुर क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों और महाविद्यालयों के आसपास अड्डेबाजी, अनुशासनहीनता और नियमों के उल्लंघन की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी गई। आदतन रूप से ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई, ताकि शैक्षणिक वातावरण को सुरक्षित और अनुशासित बनाया जा सके। अभियान के तहत 6 प्रकरणों में कार्रवाई अभियान के तहत कोटपा एक्ट के तहत कुल 6 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, मोटर व्हीकल एक्ट (एम.वी. एक्ट) के तहत 2 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई की गई। ब्लू बर्ड स्कूल के समीप तंबाकूजन्य सामग्री बेचते पाए जाने पर एक ठेले को भी बंद कराया गया।

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