कोर्ट के आदेश पर बिजली कंपनी का एक्शन:जमानत आवेदन पर प्रतिवेदन नहीं देने वाला जेई निलंबित

सतना में पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की एमडी संपदा सराफ ने उचेहरा के बिहटा वितरण केंद्र में पदस्थ जूनियर इंजीनियर (जेई) सतीश पटेल को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विद्युत कंपनी की स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सदाशिव दांगौड़े के आदेश पर हुई। कंपनी ने अर्जुन कुम्हार के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी ने 11 सितंबर को जमानत आवेदन दिया। इस दौरान जेई सतीश पटेल ने नियमों के विपरीत आरोपी के वकील को ही प्रतिवेदन दे दिया। कोर्ट के आदेश की अनदेखी
कोर्ट ने इस प्रतिवेदन को कंपनी की ओर से प्रस्तुत नहीं माना और 12 सितंबर तक सही प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश दिया। जेई को मोबाइल पर भी सूचना दी गई, लेकिन चेतावनी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बावजूद उसने प्रतिवेदन पेश नहीं किया। न्यायालय ने जेई की इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कंपनी की एमडी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एमडी संपदा सराफ ने जेई सतीश पटेल को निलंबित कर दिया।

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