कोर्ट ने तस्कर को सुनाई 12 साल की सजा:1 साल के बाद आया फैसला, महासमुंद में 30 किलो गांजे के साथ पकड़ाया था

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में गांजा तस्करी के एक मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने मध्य प्रदेश के सिहोर निवासी मुकेश बंजारा (39) को 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर उसे एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मुकेश बंजारा पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(II)(सी) के तहत कार्रवाई की गई है। ओडिशा से लेकर आ रहा था गांजा अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 जुलाई 2024 को कोमाखान थाना पुलिस टीम रात में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति नीले रंग की बाइक (एमपी 41 जेड ई 8624) पर ओडिशा से अवैध गांजा लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने टेमरी नाका पर घेराबंदी की। कुछ देर बाद बताई गई बाइक पहुंची। उसमें एक व्यक्ति था, जिसने दो नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम बांध रखे थे। पुलिस ने उसे रोका तो वह घबरा गया। मध्य प्रदेश में खपाने की तैयारी में था तस्कर पूछताछ में उसने अपना नाम मुकेश बंजारा बताया। उसने स्वीकार किया कि वह बालूगुड़ा (ओडिशा) से गांजा खरीदकर मध्य प्रदेश में बेचने जा रहा था। जब्त किए गए गांजे का वजन 30 किलोग्राम था। विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। जांच पूरी होने के बाद मामला कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें अब यह फैसला आया है।

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