क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने बैंक को आदेश दिया

बालोद| जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद ने रामकुंवर यादव द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ दायर परिवाद पर निर्णय सुनाया। परिवादी ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र विकास कुमार यादव का बचत खाता बैंक में था, जिसमें उनका वेतन जमा होता था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत 2015 से प्रत्येक वर्ष खाते से प्रीमियम की राशि ऑटो डेबिट होती रही। लेकिन विकास कुमार यादव की 12 अगस्त 2024 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद वर्ष 2023-24 का प्रीमियम खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद ऑटो डेबिट नहीं किया गया। इसके कारण बीमा का लाभ नहीं मिल पाया और बैंक ने इस संबंध में कोई सूचना भी नहीं दी। जिला उपभोक्ता आयोग ने पाया कि बैंक की यह सेवा में कमी है। आयोग ने आदेश दिया कि भारतीय स्टेट बैंक 45 दिनों के भीतर बीमा क्षतिपूर्ति राशि 2 लाख, मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 15 हजार व वाद व्यय 5 हजार भुगतान करे। साथ ही परिवाद प्रस्तुति दिन से अंतिम अदायगी तक 6% वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया।

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