रांची| झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने खनन विभाग में पद रिक्त रहने से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने खनन विभाग की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है।अदालत ने इस मामले में सरकार के खनन और भू-विज्ञान विभाग के सचिव को एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की गई है।


