राज्य सरकार ने युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र 3064 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपए का बीमा करने का निर्णय लिया है। हितग्राहियों के बीमा के लिए 3 बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। बताया गया कि इनमें से सामूहिक बीमा योजना का क्रियान्वयन फरवरी 2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 2608 रुपए और बीमित राशि 10 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए और बीमित राशि 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन जून 2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपए और बीमित राशि 2 लाख रुपए है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना होने पर दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न होने पाने और एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जाने की स्थिति में या दोनों आंखों के ठीक नहीं हो पाने की स्थिति में 2 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। इसी तरह एक हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति में या एक आंख की दृष्टि खो जाने और वापस आ सकने की स्थिति में एक लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी। ऐसे होगा पॉलिसी का संचालन


