खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपील खारिज:टॉप सुपर बाजार पर एक लाख का जुर्माना बरकरार, सैंपल जांच में फेल निकले थे,

ग्वालियर में जिला न्यायाधीश ललित किशोर ने टॉप सुपर बाजार, महाराजपुरा की संचालक शीतला देवी की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने एडीएम व न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश को सही ठहराते हुए एक लाख रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा। मामला खाद्य सुरक्षा विभाग से जुड़ा मामला 27 जुलाई 2021 को टॉप सुपर बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच से जुड़ा है। जांच के दौरान ‘किचन किंग बड़ी’ नामक खाद्य सामग्री का सैंपल लिया गया था। यह सैंपल लेबलिंग नियमों के उल्लंघन के कारण गलत या भ्रामक तरीके से लेबल पाया गया। एडीएम ने शीतला देवी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 के तहत एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। क्या है सैंपल लेबलिंग नियम सैंपल लेबलिंग नियम (Sample Labeling Rules) उस प्रक्रिया को तय करते हैं, जिसमें किसी प्रयोगशाला, औद्योगिक, दवा, खाद्य या रासायनिक सैंपल को पहचान और ट्रेस करने के लिए सही तरीके से लेबल किया जाता है।

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