राजसमंद में खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने के अभियान की अवधि को 31 जनवरी से 28 फरवरी तक बढा दिया गया । जिससे अब अपात्र उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा कर राशन छोड़ना होगा। अपात्र उपभोक्ताओं द्वारा राशन नही छोड़ने पर रसद विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे फिलहाल रसद विभाग द्वारा 20 उपभोक्ताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए। जिला रसद अधिकारी विजय सिंह के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित ऐसे परिवार जो निष्कासन की श्रेणी में आते है, वो गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना में से अपना नाम हटाए। इसके लिए उनको 28 फरवरी तक संबधित उपखण्ड कार्यालय में अथवा जिला रसद कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। इसके बावजूद भी यदि कोई अपात्र उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध खाद्य विभाग द्वारा वसूली एवं विधिक कार्यवाही की जाएंगी। विभाग ने वर्तमान में 20 अपात्र उपभोक्ताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।


