खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र 28 फरवरी तक हटवा सकेंगे नाम

कासं | सवाई माधोपुर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम-2013 के तहत अपात्र लोगों पर कार्रवाई होगी। रसद विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। गिव अप अभियान के तहत सक्षम व्यक्ति 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से योजना से नाम हटवा सकते हैं। आवेदन विभागीय वेबसाइट https://food.rajasth an.gov.in/ पर किया जा सकता है। जिला रसद अधिकारी राम भजन मीणा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े उपभोक्ताओं की ऑनलाइन जांच की जा रही है। बैंक खाते और परिवहन विभाग की जानकारी जुटाई जा रही है। अपात्र पाए जाने वालों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली होगी। 20 अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आयकर दाता, सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्थानों में नियमित कर्मचारी, एक लाख से अधिक पेंशन पाने वाले और चार पहिया वाहन मालिक (ट्रैक्टर वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) इस योजना से बाहर होंगे। खाद्य विभाग केवाईसी करवा रहा है। राशन कार्ड आधार से लिंक हैं। आधार से पैन और बैंक खाते जुड़े हैं। इससे खातों में आने वाले भुगतान और आईटीआर की जानकारी मिलेगी। परिवहन विभाग से चौपहिया वाहनों की सूची ली जा रही है। अपात्र पाए जाने पर 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली होगी। गिव अप अभियान के तहत 3 दिसंबर 2024 से 7 फरवरी 2025 तक 678 राशन कार्ड धारकों ने पात्रता छोड़ी। इससे 3,015 उपभोक्ता योजना से बाहर हुए। इच्छुक व्यक्ति नजदीकी राशन डीलर के पास या विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

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