खाद्य सुरक्षा योजना से 28 तक हटवा सकेंगे नाम:पहले 31 जनवरी थी अंतिम तिथि, स्वेच्छा से नहीं हटवाने पर होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान की डेट बढ़ा दी गई है। अब अपात्र परिवार 28 फरवरी तक नाम हटवा सकते हैं। पहले 31 जनवरी अंतिम तारीख थी। अभियान के तहत झुंझुनूं जिले में लगभग पांच हजार से ज्यादा लोगों ने अपने नाम पात्रता सूची से हटवाए हैं। इनके स्थान पर अब उन लोगों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे, जो पात्र होते हुए भी मुफ्त राशन की सुविधा से वंचित थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता के मापदण्ड तय हैं। इसके बावजूद कई ऐसे लोगों ने अपने नाम पात्रता सूची में जुड़वा लिए जो मुफ्त राशन की सुविधा लेने के पात्र नहीं हैं। राज्य सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए गिव अप अभियान शुरू किया है। जिला रसद अधिकारी डॉ. निकिता राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं वंचितों और पात्र लोगों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अपात्र लाभार्थी जो लाभ ले रहे हैं वे 28 फरवरी तक अपना नाम हटवा सकते हैं। इस तारीख के बाद राज्य सरकार अपने स्तर पर नाम हटाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ अपने स्तर पर नाम नहीं हटाने को लेकर कार्रवाई भी की जाएगी।

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