खाद बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई:मुंगेली में 3 कृषि केंद्र प्रतिबंध, 2 को कारण बताओ नोटिस जारी

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में किसानों को खाद-बीज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जिले के कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद बिक्री में अनियमितता पाई गई। ऐसे में 3 कृषि केंद्रों पर प्रतिबंध लगाया है। जबकि 2 को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में कृषि विभाग के उपसंचालक एमआर तिग्गा ने बताया कि तीन केंद्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें साहू कृषि केंद्र मोहडंडा, पटेल कृषि केंद्र मोहडंडा और मां महामाया कृषि केंद्र देवरहट शामिल हैं। इन केंद्रों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही साहू कृषि केंद्र खपरीकला और सत्येंद्र कृषि केंद्र तरकीडीह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला निरीक्षक मनहरण कुर्रे ने सभी केंद्रों को निर्धारित मूल्य पर पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक बेचने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी दुकानों को मूल्य सूची और स्टॉक की जानकारी प्रतिदिन प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उर्वरक के साथ अन्य सामग्री न बेचने की हिदायत दी है।

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