गांजा तस्करी में दो आरोपियों को 12 साल की जेल:मालिक को धोखे में रखकर पिकअप से करते थे तस्करी, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

कोंडागांव के विशेष न्यायालय ने गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप की अदालत ने ओडिशा के कमल बख्शी (26) और आंध्र प्रदेश के मैपाली रामचंदर (24) को 12-12 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 15 अप्रैल 2022 का है, जब सिटी कोतवाली कोंडागांव पुलिस मर्दापाल तिराहे पर गाड़ियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने यूपी के नंबर वाली एक पिकअप वाहन (यूपी 15 डीटी 8327) को जांच के लिए रोका। पिकअप से 213 किलोग्राम से अधिक गांजा हुआ था बरामद जांच के दौरान पिकअप से 213 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया था। विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा के अनुसार, दोनों आरोपियों ने वाहन मालिक को धोखा देकर गाड़ी का इस्तेमाल गांजा तस्करी के लिए किया था। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न केवल आरोपियों को कठोर दंड दिया, बल्कि अपराध में प्रयुक्त वाहन को भी राजसात करने का आदेश दिया है। यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

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