गांजे की खेती पर सुनाई 5 साल की सजा:कोर्ट ने अवैध खेती और परिवहन पर सुनाया फैसला; 10 किलो 100 ग्राम खेप की थी बरामद

बांसवाड़ा में गांजे की अवैध खेती करने के आरोपी बादरा पुत्र सवजी निवासी सुंदराव थाना आनंदपुरी को मादक पदार्थ गांजे की अवैध खेती करने के आरोप में 5 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने सजा सुनाई। मामला वर्ष 2019 का है। तत्कालीन आनंदपुरी थानाधिकारी सुरेंद्रसिंह सोलंकी ने सुंदराव निवासी बादरा के खेत में 81 अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधे लगे पाए थे। जिनका कुल वजन 10 किलो 100 ग्राम पाया गया। आरोपी पर NDPS act की धारा 8/20 का अपराध प्रमाणित पाए जाने सजा से दंडित किया।

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