गिव-अप अभियान में नाम नहीं हटाने पर 45अपात्र-परिवारों को नोटिस:28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर अपात्र लाभार्थी हटा सकेंगे अपना नाम

रसद विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ‘गिव-अप अभियान’ के तहत योजना का लाभ स्वेच्छा से नहीं छोड़ने वाले अपात्र 45 परिवारों को वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों को स्वैच्छिक रूप से लाभ त्याग करने को लेकर सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ‘गिव-अप अभियान’ के तहत जिले में अब तक 2362 परिवारों के कुल 11122 सदस्यों ने जिला रसद कार्यालय में आवेदन किया है एवं अब तक जिले में 268 उपभोक्ता स्वेच्छा से गिव अभियान में विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर अपनी पात्रता छोड़ चुके हैं। यह योजना 28 फरवरी, 2025 तक प्रभावी है। 28 फरवरी तक अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी-अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारित आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीवकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते है। ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम योजना से नाम हटाने के लिए 28 फरवरी, 2025 तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान या जिला रसद कार्यालय जालोर पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा अथवा विभाग के पोर्टल https://rrcc.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ का त्याग कर सकते है। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आने के लिए अयोग्य है और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे है। स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई वसूली नहीं की जाएगी। नहीं हटाया नाम तो होगी कार्यवाही जो व्यक्ति 28 फरवरी, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी के कार्यालय में करवा सकेंगे आधार सीडिंग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयन के आवेदन के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता का राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हो। राशन कार्ड में आधार सीडिंग का विकल्प जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एवं खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षकों के पास उपलब्ध है। पात्र व्यक्ति संबंधित उपखण्ड कार्यालय में जाकर राशनकार्ड में आधार सीडिंग करवा सकते हैं।

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