बेमेतरा| गुरु घासीदास जयंती पर 18 दिसंबर को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। आबकारी नीति अंतर्गत व्यवस्थापन नियमों एवं शासन निर्देश के बिंदु क्रमांक 22 (22.1) के तहत जारी किया गया है। इस दिन जिले में सभी देसी मदिरा दुकानें सीएस-2 (घघ), विदेशी एवं प्रीमियम मदिरा दुकानें एफएल-1 (घघ), देसी-विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा इनसे संलग्न सभी अहाते 18 दिसंबर को पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान जिले में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने संबंधित विभागों एवं मदिरा दुकान संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


