गैंगरेप के चारों दोषियों के खिलाफ 24 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोप में जेल में बंद आरोपी महावीर कुम्हार महतो को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है। अदालत ने शर्त लगाई कि वह आरोप गठन होने तक हर तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज करानी है। आरोपी बीते पांच अगस्त से न्यायिक हिरासत में था। उस पर विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप है। रांची| सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत में शनिवार को आरोपियों को सजा नहीं सुनाई जा सकी। इस मामले में दोषी पाए गए चारों आरोपियों को सजा सुनाने के लिए अदालत ने 24 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में अदालत ने 20 नवंबर को प्रेमी दीपक कुमार सहित नितेश कुमार, बंटी तिर्की और गोपाल कोइरी को दोषी करार दिया था। सजा की बिंदु पर सुनवाई करने के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन शनिवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी । लिहाजा कोर्ट ने शेष सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता का आरोपी दीपक से पूर्व में परिचय था। 2 अक्टूबर 2023 को दीपक ने उसे मिलने के लिए धुर्वा डैम बुलाया और बाद में खूंटी रोड स्थित डियर पार्क ले गया और वहां शारीरिक संबंध बनाया। वहीं से उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सभी ने मिलकर उसे दशम फॉल ले जाने का दबाव बनाया। पीड़िता के मना करने के बावजूद आरोपियों ने उसे घुमाने के बहाने वहां ले गया और उसके साथ सभी ने सामूहिक दुष्कर्म िकया।

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