मेड़ता में गैंगरेप के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने दो आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों ने विवाहिता के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 20 साल के कारावास के साथ कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 5 साल पुराने मामले में आया फैसला
जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने साढ़े 5 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मेड़ता सिटी निवासी मोहम्मद सलीम पुत्र इस्लामुद्दीन और मोहम्मद रिजवान पुत्र अब्दुल हमीद को 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 20 साक्ष्य और 34 दस्तावेज पेश किए गए। यह था पूरा मामला
16 सितंबर 2020 को पीड़िता ने मेड़ता थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि मैं अपने पति के साथ मजदूरी करने मेड़ता आई थी। मेरा पति मजदूरी का काम करता है। एक दिन मेरा पति मजदूरी करने गया हुआ था। तब आरोपी ठेकेदार और उसके दोस्त ने मेरे घर आकर नहाते हुए का मेरा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए अलग-अलग जगह कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया।


