गैंगरेप मामले में 3 आरोपी को 20-20 साल की सजा:20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया, बलरामपुर में शादी का झांसा देकर दरिंदगी

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 3 दोषियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने महेंद्र खैरवार, उसकी पत्नी कबिलासो और ठाकुरदास कुशवाहा को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, मामला 24 फरवरी 2023 का है। आरोपी महेंद्र खैरवार और उसकी पत्नी ने नाबालिग लड़की को झांसी में शादी करवाने का झांसा दिया। उन्होंने 50 हजार रुपए और मोबाइल देने का लालच भी दिया। इसके बाद पीड़िता को अपने घर ले गए। वहां करीब दो सप्ताह तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता को जंगल में छिपाकर रखा आरोपी दिन में पीड़िता को जंगल में छिपाकर रखते थे और रात में घर बुलाते थे। पीड़िता के माता-पिता को लगता था कि उनकी बेटी नानी के घर गई है। आरोपी महिला पीड़िता को महेंद्र और ठाकुरदास के साथ सोने के लिए प्रेरित करती थी। वह 500 रुपए देने की बात भी करती थी। बाद में पीड़िता अपने माता-पिता के पास पहुंची और रघुनाथनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366, 370, 368, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

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