अपर न्यायायुक्त देबाशीष महापात्रा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में बोड़ेया रोड निवासी सुमित लोहरा उर्फ पटेल लोहरा उर्फ पेट्रोल (26) को दोषी पाकर सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। घटना 10 फरवरी 2029 को हुई थी।


