गोपाल फोगावट हत्याकांड में 1 आरोपी को आजीवन कारावास:बलबीर बानूड़ा और अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी फायरिंग,2 आरोपियों को बरी किया

सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या 2 ने सीकर के चर्चित गोपाल फोगावट हत्याकांड में आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी महेंद्र बराला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि मामले में दो आरोपियों को संदेह के लाभ के आधार पर बरी किया गया है। दरअसल 5 अप्रैल 2006 को दोपहर 2 बजे के करीब दो बोलोरो गाड़ियों में बदमाश आए। जिन्होंने हाथों में हथियार लेकर सीकर के एसके कॉलेज के सामने वाली गली में स्थित सेवनआर्ट टेलर की दुकान में घुसकर गोपाल फोगावट पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद परिवादी मनोज बाटड़ ने कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में कोर्ट ने बलबीर बानूड़ा सहित करीब एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसमें से करीब 10 लोगों को कोर्ट ने पहले ही आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर दिया था। लेकिन एक आरोपी महेंद्र बराला पुलिस अभिरक्षा से फरार हो चुका था। इसके बाद उसे पुलिस ने वापस गिरफ्तार किया और न्यायालय में मामले में सुनवाई हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष के द्वारा 31 गवाह और 63 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। ऐसे में आज आरोपी महेंद्र बराला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं दो आरोपी परमेश्वर बगड़िया और सांवरमल खीचड़ को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया है। मामले में एपीपी प्रदीप कुमार अग्रवाल और एडवोकेट मदनलाल कुमावत ने पैरवी की।

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