गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में ऑटो चालकों को सख्त हिदायत:निर्धारित सवारी से ज्यादा बिठाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, पुलिस और परिवहन विभाग ने किया जागरूक

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस और परिवहन विभाग ने ऑटो चालकों जागरूक किया। आम जनमानस की सुरक्षा के लिहाज से ऑटो चालकों को नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई। बता दे कि, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात नियमों का पालन कराने और वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत प्रशासन ने ये पहल की। ऑटो मालिकों को दी गई हिदायत जागरुकता कार्यक्रम में ऑटो मालिकों को सख्त हिदायत दी गई है कि नाबालिग से वाहन बिल्कुल ना चलवाए। आम जनता से निर्धारित किराए से अधिक राशि बिल्कुल ना लें। सभी ऑटो में वाहन चालक का नंबर और लाइसेंस नंबर निर्धारित जगह पर लिखा होना चाहिए। वाहन में परमिट, फिटनेस, चालक का लाइसेंस अनिवार्य रूप से रखा जाए। निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारी ना बिठाया जाए। शराब पीकर वाहन चलाने की दशा में चालक का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा, वाहन जप्त कर कठोर कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की हिदायतें दी गई। एसपी भावना गुप्ता के निर्देशन के बाद परिवहन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी ऑटो चालकों को पेंड्रा के मल्टी परपज ग्राउंड में एकत्र कर उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी गई।

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