कांकेर| कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में दिए गए प्रावधानों के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में 23 से 28 जनवरी तक ग्राम सभा आयोजन के लिए सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कहा है। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को उन्होंने कहा कि अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर तथा समय-सारणी बनाकर ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। एक ही तिथि में ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन न किया जाए। उन्हों ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्राम सभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा।


