चंबा में बलात्कारी को 10 साल की सजा:कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, नाबालिग का अपहरण कर किया था रेप

चंबा में सेशन जज जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर आरोपी ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना में पीड़िता की मां ने शिकायत दी कि 10 नवंबर, 2019 को उसकी नाबालिग बेटी का सन्नी निवासी चंबा ने अपहरण कर लिया। इसके बाद वह उनकी नाबालिग लड़की को लेकर 12 से 23 नवंबर 2019 तक होशियारपुर में रहा। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि वहां उसे उनकी बेटी से रेप किया और जान से मारने की धमकी दी। 25 नवंबर 2019 को सन्नी को जिला मुख्यालय के साथ लगते क्षेत्र में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा और नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया। पुलिस टीम ने पीड़िता की मां के बयानों के आधार पर चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में न्यायालय में 20 गवाहों के बयानों के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *