चर्चित थानागाजी गैंगरेप के नाबालिग आरोपी को आजीवन कारावास:6 साल पहले 5 जनों ने गैंगरेप कर अश्लील वीडियो वायरल किया था

अलवर के थानागाजी में करीब 6 साल पुराने बहुचर्चित थानागाजी गैंग रेप मामले में सोमवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने विधि से संघर्षरत बालक को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पूर्व में 6 अक्टूबर 2020 को विशिष्ट न्यायाधीश अजा-जजा की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म कर पीड़िता के अश्लील विडियो वायरल करने के प्रकरण में 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक अजा-जजा योगेन्द्र सिंह खटाणा ने बताया कि मामले में 2 मई 2019 को पुलिस थाना थानागाजी में पांच लोगों द्वारा पीड़िता से दुष्कर्म कर अश्लील विडियो वायरल करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिस पर पुलिस ने अनुसंधान के बाद पांच आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी न्यायालय में चालान पेश किया था। लेकिन घटना के वक्त एक आरोपी के 18 वर्ष से कम होने के कारण आरोपी के अधिवक्ताओं की ओर से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर बालक आरोपी का विचारण बालक न्यायालय में किए जाने की मांग की गई थी। इस पर किशोर न्याय बोर्ड ने उक्त आरोपी बालक को विधि से संघर्षरत मानते हुए बालक न्यायालय में सुनवाई करने के आदेश दिए थे। जिस पर न्यायाधीश ने बालक को सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक अजा-जजा योगेन्द्र सिंह खटाणा ने बताया कि मामले में सुनवाई के दौरान बालक पर आईटी एक्ट, अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की 24 विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए गए थे। जिन पर अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए 31 गवाहों के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफ पेश किए गए।

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