बुरहानपुर सत्र न्यायाधीश ने चलती ट्रेन में यात्री पर चाकू से हमला करने के मामले में एक वेंडर को चार साल कैद और 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी शेख जावीद, निवासी वार्ड नंबर 10, नया मोहल्ला, बुरहानपुर को यह सजा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118-2 के तहत दी गई। यह घटना 11 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 12 बजे 12628 अप कर्नाटक एक्सप्रेस के पीछे जनरल कोच में हुई थी। नेपानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने से लगभग 10 मिनट पहले, आरोपी वेंडर ने यात्री रामप्रकाश से विवाद शुरू किया था। फरियादी रामप्रकाश कुश्वाह अपने दोस्तों राजू और मिथुन के साथ आगरा से बेंगलुरु मजदूरी के लिए जा रहे थे। ट्रेन में चने बेचने वाला वेंडर शेख जावीद रामप्रकाश की सीट पर आया और उसने अपना पैर रख दिया। जब यात्री ने उसे पैर हटाने को कहा, तो वेंडर ने टोकरी में रखी छुरी से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में रामप्रकाश की आंख के पास, गाल, होंठ और सीने पर घाव हो गए, जिससे खून बहने लगा। आरोपी ने कथित तौर पर कहा, “जावीद बुरहानपुरी कहते हैं, जो करना है कर लेना।” घायल यात्री को शासकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने बुरहानपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। यात्री की शिकायत पर जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115-2, 118-1, 109 के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। चिकित्सकीय रिपोर्ट में चेहरे पर चोट की पुष्टि होने के बाद, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118-2 का भी इजाफा किया। इसके बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद, न्यायालय ने आरोपी शेख जावीद को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118-2 के तहत चार साल के सश्रम कारावास और 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।


