लुधियाना| पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को चाइना डोर बिक्री के मामले में 30 दिन में सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई कर ये आदेश दिए हैं। लुधियाना के वकील राहुल कपूर ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में पंजाब, हरियाणा की सरकार और यूटी चंडीगढ़ को पार्टी बनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को 30 दिनों के भीतर एक्शन लेने के आदेश दिए हैं।


