चाइनीज डोर बेचने-इस्तेमाल पर 5 साल जेल:तरनतारन प्रशासन ने दिए सख्त आदेश, 1 लाख रुपए जुर्माना, कई हो चुके हैं घायल

तरनतारन। जिले में जानलेवा चाइना डोर (सिंथेटिक रस्सी) के बढ़ते खतरे को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर राहुल ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने जिले में चाइना डोर की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करते हुए आम जनता से सहयोग की अपील की है। डीसी ने विशेष रूप से माता-पिता से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को पतंगबाजी के लिए केवल सूती धागे का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। दोषियों पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना और जेल डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि चाइना डोर बेचना या इस्तेमाल करना अब भारी पड़ सकता है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके तहत दोषी को 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्रशासन की विशेष टीमों द्वारा छापेमारी जिला प्रशासन ने सिविल और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीसी राहुल ने बताया कि अवैध डोर की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन की विशेष टीमें जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने व्यापारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे इस जानलेवा धंधे को तुरंत बंद कर दें, अन्यथा प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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