चाइनीज-मांझे से मौत पर दर्ज होगा गैर-इरादतन हत्या का केस:नाबालिग पकड़ा गया तो अभिभावक जिम्मेदार; चाइनीज मांझे को लेकर हाईकोर्ट सख्त

चाइनीज मांझे की चपेट में आने से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण है और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मांझे से मौत होने पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा। यदि नाबालिग इसका उपयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावक जिम्मेदार होंगे। सुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा भी उपस्थित थे। इंदौर में चाइनीज मांझे से बीते कुछ माह में तीन लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं तो पक्षी भी चपेट में आकर मर चुके हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचते या उसका उपयोग करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) (गैर-इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज किया जाए। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई नाबालिग चाइनीज मांझे का उपयोग करता पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और तब खूब पतंगबाजी होती है। ऐसे में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के उपयोग से जानलेवा हादसों की आशंका बनी रहती है। सुनवाई में न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट विवेक शरण और आकाश शर्मा ने सुझाव दिया कि मकर संक्रांति को देखते हुए इंदौर और हाईकोर्ट की सीमा में आने वाले सभी 14 जिलों से उठाए गए कदमों और कार्ययोजना की रिपोर्ट तलब की जाएं। शासन ने कहा कि कार्रवाई जारी है उधर शासन की ओर से बताया गया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के साथ-साथ इसके दुष्परिणामों को लेकर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिक्री रोकने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है और हादसों की रोकथाम के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। हाई कोर्ट 11 दिसंबर 2025 को इंदौर सहित आसपास के जिलों में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध को लेकर कई स्पष्ट निर्देश दे चुका है। महिला एडवोकेट ने बताया किस्सा, कैसे बचाई खुद की जान सुनवाई के दौरान एडवोकेट कविता उइके भी मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों वह बेटी के साथ गुजर रही थी। तभी चाइनीज डोर से उनके गले से खून निकलने लगा। इस पर उन्होंने डोर को हाथों से पकड़कर तोड़ा तो हथेली से काफी ब्लीडिंग हुई और वह बदहवास हो गई। इस पर लोगों ने संभाला और अस्पताल पहुंचाया। इस पर कोर्ट ने भी संवेदना जताई। इसके साथ ही चाइनीज मांझे पर शासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ये खबर भी पढ़ें… चाइनीज मांझे से 4 घंटे में 3 के गले कटे इंदौर में चाइनीज मांझे से 4 घंटे के भीतर 3 बाइक सवार युवकों का गला कट गया। एक युवक की अस्पताल में मौत हो गई जबकि दो की सर्जरी करनी पड़ी है। पढ़िए पूरी खबर।

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