दमोह| जिले की सीमा में नायलोन मांझा सिंथेटिक मटेरियल से बने पक्के धागे, जिसे चायनीज मांझा कहते है, पर क्रय-विक्रय करने और पतंगबाजी में उपयोग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आदेश जारी किए है। आदेश का पालन कराने का उत्तरदायित्व एसडीएम, सीएमओ व सीईओ का होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी।


