पाली | शहर सहित जिलेभर में धातु मिश्रित मांझे पर कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश में स्पष्ट कहा है कि मांझा” ( पक्का धागा, नायलोन/प्लास्टिक मांझा, चाइनीज मांझा जो सिंथेटिक/टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) की थोक व खुदरा बिक्री नहीं हो सकेगी। पक्षियों को बचाने के लिए सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे की समयावधि में पतंगबाजी पर भी 20 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। पाली | शिवजी नगर से मंडिया रोड ऑफिस जा रहे स्कूटी सवार टेक्सटाइल बिजनेसमैन चायनीज मांझे की चपेट में आ गए। 40 वर्षीय मुकेश जैन के साथ यह हादसा शनिवार सुबह 9.30 बजे मिल गेट के पास हुआ। हाथ से बचने की कोशिश से अंगुली पर भी घाव हो गया। मुकेश जैन ने बताया कि मेरे आगे चल रही एक महिला को चपेट में लेते हुए अचानक मांझा मेरे गले में आकर लिपट गया। गले पर 4 और अंगुली पर 3 टांके लगाने पड़े। दो घंटे तक उपचार चला। अब खतरे से बाहर हैं। इस हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया और 3 दुकानों से चायनीज मांझा जब्त किया। एसडीएम विमलेन्द्र राणावत के निर्देश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने 15 दुकानों की जांच की। गणाधिपति फैंसी स्टोर, सुभाष नगर जोधपुर रोड से 16 मांझे, मां नागचिमाय फैंसी स्टोर एंड जनरल स्टोर, ओवरब्रिज सरदार पटेल नगर से 13 मांझे, श्री विजय गिफ्ट एंड नोवल्टी मांझों की दुकान से 8 मांझे जब्त किए। बांगड़ अस्पताल में भर्ती मांझे के डोर से युवक के गले व हाथों पर लगे कट।


