जिले में 27 जुलाई को होने वाले पंचायती उपचुनावों के लिए जिला मजिस्ट्रेट राहुल ने फैसला लिया है। चुनाव वाले क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी हथियार, विस्फोटक सामग्री या मारक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। यह रोक 17 जुलाई से 29 जुलाई तक लागू रहेगी। राहुल ने आदेश में कहा गया है कि संबंधित पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले सभी हथियारधारी अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन या रजिस्टर्ड हथियार डीलर के पास जमा कराएं।


