चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज ईओडब्ल्यू अब जल्द ले सकती है रिमांड

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गया है। पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल के खिलाफ चालान पेश किया था। इसी दौरान ईओडब्ल्यू ने भी कोर्ट में उनकी प्रोडक्शन रिमांड की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई लंबित होने के कारण कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब याचिका खारिज होने के बाद माना जा रहा है कि ईओडब्ल्यू जल्द ही चैतन्य बघेल की रिमांड ले सकता है। गौरतलब है कि 18 जुलाई 2025 को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था और तब से वे रायपुर जेल में बंद हैं।

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