छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव नियम पर विवाद:रायपुर के बाहर के सदस्य प्रमुख पदों के लिए नहीं लड़ सकते चुनाव,सराफा-एसोसिएशन ने जताया विरोध

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव नियमों में बड़ा विवाद सामने आया है। संस्था के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पदों के लिए केवल रायपुर और नया रायपुर के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस नियम का छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने विरोध किया है। उन्होंने बताया कि संस्था के संविधान की धारा 9(1) के अनुसार कोई भी सदस्य किसी भी पद का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन धारा 15 में तीनों प्रमुख पदों के लिए सिर्फ रायपुर और नया रायपुर के व्यापारी सदस्यों को ही पात्र माना गया है। सोनी ने कहा कि, एक ही विषय के लिए दो अलग-अलग नियम न्यायोचित नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य जिलों के सदस्यों को इस एकाधिकार वाले नियम की जानकारी नहीं थी। सराफा एसोसिएशन इस मुद्दे को उचित मंच पर उठाएगी। चुनाव अधिकारी प्रकाश गोलछा ने इस नियम की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मौजूदा संविधान के अनुसार रायपुर और नया रायपुर के सदस्य ही प्रमुख पदों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अन्य जिलों के सदस्य केवल उपाध्यक्ष और मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं।

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