प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएएस अफसर पूजा सिंघल पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति राज्य सरकार से मांगी है। अब जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लिए जाने की तैयारी ईडी कर रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-218 के तहत किसी भी जांच एजेंसी को किसी भी लोकसेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है। पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि उनके विरुद्ध ईडी को राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए उनके विरुद्ध दर्ज मामले को निरस्त किया जाए। उन्होंने अदालत को बताया था कि किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक केस चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य है, लेकिन ईडी ने ऐसा नहीं किया। पूजा सिंघल की याचिका पर 3 जनवरी को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है।


