छह लाख कर्मी-पेंशनरों के बकाये को 14 हजार करोड़ मंजूर, 1500 एकड़ में बनेंगे घर

राज्य सरकार ने वीरवार को तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक के संशोधित वेतन-पेंशन व लीव इनकैशमेंट का बकाया और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के डीए-डीआर का बकाया जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह बकाया करीब 14,000 करोड़ रुपए का है जिसे किस्तों में जारी किया जाएगा। कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 24 और 25 फरवरी को बुलाने की अनुमति दी गई है। इस सत्र के दौरान विधायी कार्य किया जाएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन (ईवीएस) के लोगों को आशियाना देने के लिए सरकार 1500 एकड़ जमीन खरीदेगी। विकास प्राधिकरणों को अधिकृत किया जाएगा कि वे अपने स्तर पर इन बंजर भूमि के लिए इस तरह की योजना बनाएं ताकि इनकी नीलामी से राजस्व मिले। तीन हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। एनआरआई के लिए छह विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। ये अदालतें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में स्थापित की जाएंगी। राज्य में 22 नई लोक अदालतें स्थापित होंगी। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण में नए पदों का सृजन किया जाएगा। आबकारी एवं कराधान विभाग के इंस्पेक्टर पद का नाम बदल अब स्टेट टेक्सेशन अफसर कर दिया है। लगातार दो नीलामियों में प्लॉट न बिका तो रेट गिरते रहेंगे… आवास एवं शहरी विकास विभाग की ई-नीलामी नीति में संशोधन को मंजूरी संशोधन के अनुसार दो लगातार नीलामियों में प्लॉट-स्थान की बिक्री नहीं होती है, तो संबंधित प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के स्तर पर आरक्षित कीमत में 7.5 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। यदि अगली दो लगातार नीलामियों में भी प्लॉट-स्थान की बिक्री नहीं होती है, तो आरक्षित कीमत में फिर 7.5 प्रतिशत कटौती होगी। यानी पहली नीलामी की आरक्षित कीमत की कुल 15 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। यदि अगली दो लगातार नीलामियों में भी प्लॉट-स्थान की बिक्री नहीं होती है तो विभाग के प्रमुख सचिव के स्तर पर कीमत में 7.50% की कटौती होगी। यदि 22.50 प्रतिशत की कटौती के बावजूद प्लॉट-स्थान की अगली दो नीलामियों में बिक्री नहीं होती है तो और अधिक कटौती के लिए प्राधिकरण मामला वित्त और लेखा समिति/बजट और समीक्षा समिति के समक्ष रख सकती है। कहां कितने पदों पर भर्ती डिफॉल्ट आवंटियों के लिए माफी नीति…डिफॉल्ट हुए आवंटियों के लिए माफी नीति को मंजूरी दी है। इनमें वे आवंटी शामिल हैं, जो पुडा और अन्य संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा उन्हें आवंटित किए गए प्लॉट-भूमि के पैसे जमा नहीं करा सके। इस नीति के अनुसार डिफॉल्टर अपनी बकाया राशि बिना किसी जुर्माने के स्कीम ब्याज के साथ एकमुश्त जमा करा सकते हैं। इस स्कीम के तहत गैर-निर्माण खर्च 50 प्रतिशत तक माफ किए जाएंगे। आईटी सिटी, एसएएस नगर में आवंटित किए गए संस्थागत स्थानों-अस्पतालों के लिए प्लॉट-औद्योगिक प्लॉट या विकास प्राधिकरणों की किसी अन्य योजना के मामले में 2.50 प्रतिशत की दर से एक्सटेंशन फीस लगेगी। आवंटियों को आवंटन पत्र की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तीन साल की अवधि दी जाएगी। शिक्षा विभाग में 2000 शिक्षकों की भर्ती हेल्थ विभाग में ग्रुप-सी कैडर के 822 पद आबकारी विभाग में 53 ड्राइवरों नए बने जिले मलेरकोटला में सहायक निदेशक, सीनियर सहायक और सेवादार के तीन नए पद कर चोरी रोकने के लिए कर विभाग में 476 नए पद मोहाली के डॉ. बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में विभिन्न कैडरों के 97 पद रोजगार के 50,000 से अधिक अवसर पैदा करने के लिए अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे (एकेआईसी) परियोजना के हिस्से के रूप में राजपुरा में इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) स्थापित होगा। इस परियोजना को लागू करने के लिए बनाए गए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनेंगे प्राथमिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों यानि पीटीआई शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए नियमों और योग्यताओं में संशोधन

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