करीब 6 साल पुराने लूट व हत्या के मामले में आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और पुलिस की लचर जांच व्यवस्था पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पिछली सुनवाई पर सीकर एसपी को पेश होने के लिए कहा था। आज सीकर एसपी वीसी के जरिए जस्टिस अनूप ढंड की अदालत में पेश हुए। सीकर एसपी ने मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि काफी तलाश के बाद भी घटना का खुलासा नहीं हो सका हैं। हमने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में एफआर पेश कर दी हैं। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष प्रोटेस्ट पिटिशन लगाने की छूट देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। सुनवाई के दौरान एसएचओ अजीतगढ़ हाई कोर्ट में मौजूद रहे। बता दे कि 11 फरवरी 2019 को अजीतगढ़ थाने में राम सिंह जाट से तीन लाख की लूट और उसकी हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पिता ने की थी सीबीआई जांच की मांग
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रदीप कलवानियां ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों का पता नहीं लगाने पर मृतक के पिता राम सिंह जाट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके अदालत से मामले में सीबीआई जांच कराने की अपील की हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में हाई कोर्ट ने पुलिस को दो महीने की समय सीमा में जांच पूरी करके हाई कोर्ट को सूचित करने के लिए कहा था। लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी पुलिस जांच में कोई प्रगति नहीं देखी गई। जिसके बाद कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सीकर एसपी और एसएचओ अजीतगढ़ को आज दोपहर 2 बजे हाई कोर्ट में उपस्थित करने के निर्देश दिए थे। आज सीकर एसपी ने हाई कोर्ट को मामले में एफआर लगाने की जानकारी दी।


