छिंदवाड़ा शहर में बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है। 1 जनवरी 2026 से शहर के अंदर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि यह प्रतिबंध अगले 30 दिनों तक लागू रहेगा। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन नगर सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इमरजेंसी सेवाओं को रहेगी छूट कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध आम भारी वाहनों पर लागू होगा, लेकिन आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट दी गई है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों सहित अन्य इमरजेंसी गाड़ियां बिना किसी रोक-टोक के शहर में आ-जा सकेंगी। जरूरी होने पर लेनी होगी परमिशन यदि किसी भारी वाहन को शहर में प्रवेश करना अति आवश्यक है, तो उसे पहले अनुमति लेनी होगी। इसके लिए वाहन मालिक या चालक को जिला पुलिस अधीक्षक (यातायात) और अपर कलेक्टर (एडीएम) से लिखित परमिशन लेनी अनिवार्य है। बिना अनुमति के शहर में घुसने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। RTO और ट्रैफिक पुलिस संभालेगी मोर्चा आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी आरटीओ और यातायात पुलिस को सौंपी गई है। शहर के एंट्री पॉइंट्स और प्रमुख चौराहों पर पुलिस की निगरानी रहेगी। प्रशासन का मानना है कि दिन के समय भारी वाहनों के न आने से आम जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी और यातायात सुगम होगा।


