जंगली सूअर समझकर युवक को मारी थी गोली, 6 गिरफ्तार:जंगल में शिकार करने के दौरान चलाई गोली से युवक की मौत, बंदूक बेचने वाले भी गिरफ्तार

बलरामपुर जिले में जंगली जानवर के शिकार के दौरान गलतफहमी से चलाई गई गोली से युवक की मौत के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 4 आरोपी मृतक के साथी हैं और दो आरोपियों ने ग्रामीणों को भरमार बंदूक बेची थी। त्रिकुंडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या एवं आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक, मुकेश कुमार आयाम (18 साल) एवं राजेंद्र पंडो (40 साल) शुक्रवार को शिकार के लिए बिमलापुर के पुरानपानी जंगल की ओर गए थे। दोपहर करीब दो बजे सभी अलग-अलग होकर जंगली सूअर की तलाश कर रहे थे। तभी झाड़ियों के बीच से सरसराहट की आवाज आने पर राजेंद्र पंडो ने भरमार बंदूक से गोली चला दी। राजेंद्र पंडो ने सूअर के भ्रम में गोली चलाई, जो सीधे उसके साथी मुकेश आयाम को जा लगी। गोली मुकेश की पीठ में लगी और अंदर तक धंस गई। इससे मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। भाग निकले थे साथी, शाम को गांव में मिली सूचना
घटना से घबराकर राजेंद्र पंडो एवं अन्य साथी भरमार बंदूक को मुकेश कुमार गोंड के शव के पास छोड़ दिया और भागकर वापस गांव लौट गए। देर शाम राजेंद्र पंडो ने घटना की जानकारी गांववालों को दी। शनिवार को पुलिस ने मौके पर पहुंच शव का पंचनामा एवं पोस्टमॉर्टम कराया। चार शिकारी और बंदूक बेचने वाले गिरफ्तार
रामानुजगंज एसडीओपी बाजी लाल सिंह ने बताया कि पुलिस पूछताछ में राजेंद्र पंडो ने खुलासा किया कि उनके साथ गांव के शंकर पंडो (24 साल), रामलखन पंडो (30 साल), विंध्याचल कोड़ाकू (25 साल) दो भरमार बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने गए थे। नाले के पास जंगली जानवर पर राजेंद्र पंडो ने गोली चलाई थी, लेकिन उसी समय मुकेश नाले से खिसककर सामने आ गया, और गोली मुकेश के पीठ में लग गई। राजेंद्र पंडो ने भरमार बंदूक को शव के पास ही छोड़ दिया था। पुलिस ने ग्रामीणों के पास से 3 अन्य भरमार बंदूकें जब्त की हैं। राजेंद्र पंडो ने भरमार बंदूक टेंपू उर्फ राम नरेश कोड़ाकू निवासी गाजर से दो साल पूर्व 5 हजार रुपए में खरीदना बताया। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। अन्य भरमार बंदूक सेहराब अंसारी निवासी रंका से खरीदी गई थी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेजे गए आरोपी
पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 105 बीएनएस एक्ट एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्रवाई करते हुए सभी छह आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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