जानलेवा हमले के दोषी को आजीवन कारावास:धौलपुर कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

धौलपुर में जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने दोषी संदीप पुत्र राजकुमार निवासी बसेड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश गोयल की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि यह घटना 28 दिसंबर 2016 को हुई थी। आरोपी संदीप और उसके साथी श्यामू तोमर पुत्र रामवीर निवासी दिमनी (मध्य प्रदेश) ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। यह घटना निहालगंज थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास स्थित ट्यूशन टीचर प्रमोद पुत्र जगदीश के घर पर हुई थी। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी संदीप को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में दूसरा आरोपी श्यामू तोमर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस फैसले को डकैती प्रभावित क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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