अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में पत्नी और सास के ऊपर दिनदहाड़े गोली चलाने और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। आरोपी के खिलाफ एडीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी और विभिन्न गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने सभी गवाह और साक्ष्यो के आधार पर आरोपी को दोषी माना है और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसके ऊपर 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। आर्थिक दंड अदा न करने पर दोषी को अतिरक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट से सजा होने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। 2022 में किया था जानलेवा हमला क्वार्सी थाना क्षेत्र के 25 फुटा रोड रजा नगर निवासी अकबर पुत्र रियाजुद्दीन ने 14 फरवरी 2022 को अपने बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया था कि उसकी बहन बेबी का निकाह मौलाना आजाद नगर निवासी आसिफ उर्फ शेरू पुत्र शफी मोहम्मद के साथ हुआ था। दोनों का निकाह दिसंबर 2015 में हुआ था। जिसके बाद दोनों की दो संतानें भी हैं। अकबर ने बताया कि उसकी बहन और बहनोई के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद बहन मायके में रह रही थी। दोनों का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। दोषी लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था। जिसके बाद उसने फरवरी 2022 में जानलेवा हमला किया था। पब्लिक ने पीटकर किया था पुलिस के हवाले अकबर ने लिखित तहरीर देकर पुलिस को बताया था 14 फरवरी 2022 को उसकी मां मक्खो और बहन बेबी रात करीब 8:30 बजे तालानगरी से काम करके वापस लौट रही थी। तभी उसके बहनोई आसिफ ने कमिश्नरी के सामने उसकी बहन पर फायर किया। इसके बाद उसने दोनों को तमंचे की बट मारकर लहूलुहान कर दिया और जान से मारने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया था और पीट-पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने दोषी की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी और लगातार मामले का ट्रायल चल रहा था। अब इस मामले में फैसला आया है।


