जैसलमेर में 20 व 21 दिसम्बर, 2024 को जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन हो रहा है। इस दौरान वीआईपी यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 20 व 21 दिसम्बर को जैसलमेर जिला मुख्यालय के संम्पूर्ण क्षेत्र को नो फ्लाईंग जोन घोषित किया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के युएवी, ड्रॉन, गुब्बारे इत्यादि की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये आदेश 20 दिसम्बर को सुबह 6 बजे से लागू होकर 21 दिसम्बर, 2024 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। इस आदेशों का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के प्रावधानों के तहत अन्तर्गत अभियोग चलाया जाएगा। 21 दिसंबर को होगी जीएसटी परिषद की बैठक गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक इस बार जैसलमेर में हो रही है। 21 दिसंबर को ये बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। मेहमान 20 दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। काउंसिल की बैठक को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। 250 से ज्यादा वीआईपी मेहमान इस बैठक में पहुंचेंगे। ये बैठक शहर के फाइव स्टार होटल मेरियट में होगी। इस बैठक को लेकर कलेक्टर ने 20 व 21 दिसंबर को जिला मुख्यालय क्षेत्र को नो फलाइंग जोन घोषित किया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के युएवी, ड्रॉन, गुब्बारे इत्यादि की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में परोसे जाएंगे 80-जायके:मेहमानों के लिए तैयार किए गए कतली-लड्डू, देसी घी की राब और सबसे महंगी सब्जी


