करौली में 18 जनवरी को स्टेशन मास्टर युवक के भाई की मूंछ-बाल काटने के मामले में मीणा महापंचायत ने पूरे गांव का बहिष्कार कर दिया। 27 जनवरी को महापंचायत ने गांव पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना भरने के लिए एक महीने का समय दिया था। दंड नहीं भरा तो गांव का बहिष्कार कर दिया। मामला टोडाभीम के रोसी गांव का है। करीरी के भैरू बाबा दंगल मैदान (टोडाभीम) में सोमवार रात को मीणा समाज की महापंचायत हुई थी। महापंचायत रामनिवास चौधरी की अध्यक्षता में हुई थी। महापंचायत की ओर से जांच के लिए रोसी गांव में भेजी गई 41 सदस्यों की टीम की रिपोर्ट पंचों ने देखी। इस दौरान उन्होंने वहां हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद पूरे गांव को समाज से बाहर निकाला का फैसला लिया गया। इसी बैठक में दो बिचौलियों पर लगाया गया 2 लाख रुपए का जुर्माना अध्यक्ष सौंप दिया। रोसी गांव को समाज में वापस शामिल होने के लिए नई महापंचायत बुलानी होगी। अब जानिए- कैसे चला था घटनाक्रम भाई-बहन को पसंद नहीं आई थी लड़की
स्टेशन मास्टर युवक का परिवार 18 जनवरी की दोपहर लड़की के घर पहुंचा था। सगाई की रस्म जैसे ही शुरू हुई तो लड़की को परिवार ने चौकी पर बैठाया था। इस दौरान लड़के के भाई और बहन ने लड़की को नापसंद करते हुए सगाई से इनकार कर दिया था। आरोप था कि जिस लड़की की फोटो दिखाई थी, वह लड़की अलग थी और यह लड़की अलग थी। घरवालों ने घर जाकर जवाब देने की बात कही थी। तो लड़की वालों ने वहीं जवाब देने के लिए कहा था। जिसके बाद घरवालों ने सगाई करने से मना कर दिया। बंधक बनाकर मूंछ-बाल काट दिए थे
लड़की के परिवार वालों ने लड़के के पिता, चाचा और छोटे भाई को जबरन रोक लिया था। पंच-पटेलों को बुलाकर मामले को निपटाने की बात कही थी। लड़की पक्ष के लोगों ने इसे अपमान समझते हुए लड़के वालों को बंधक बना लिया था। उसके बाद स्टेशन मास्टर युवक के भाई के साथ मारपीट की थी। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के भाई को पकड़कर उसकी मूंछ और बाल काट दिए थे। लड़की पक्ष में निर्णय करने वाले पंचों को भी बहिष्कृत किया था
27 जनवरी को हुई महापंचायत में लड़की पक्ष ने घटनाक्रम के बाद जो इकरारनामा किया था कि लड़का पक्ष लड़की पक्ष को 11 लाख रुपए देगा। साथ ही लड़के से कोई भी मीणा समाज का सदस्य शादी नहीं करेगा। इस निर्णय को खारिज कर दिया है। वहीं लड़की पक्ष में निर्णय करवाने वालों 4 लोगों पर 1100-1100 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इन चार पंचों को 5 साल के लिए पंचायत (जाजम) से बहिष्कृत किया गया था। अब ग्राफिक से जानिए- 24 फरवरी को महापंचायत ने क्या निर्णय लिए… ………………….. युवक मूंछ-बाल काटने से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… युवक की मूंछ काटने वालों पर 11 लाख जुर्माना लगाया:रुपए नहीं देने पर गांव का बहिष्कार करने की चेतावनी, महापंचायत ने सुनाया फैसला करौली में 18 जनवरी को स्टेशन मास्टर युवक के भाई की मूंछ-बाल काटने वालों पर महापंचायत ने 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही दो बिचौलियों पर भी एक-एक लाख रुपए का दंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर पूरे गांव को समाज से बहिष्कृत करने की चेतावनी दी गई। (पूरी खबर पढ़ें) सगाई से इनकार किया तो युवक की मूंछ-बाल काटे:परिवार को बंधक बनाया, पीटा; स्टेशन मास्टर बोला- जिसकी फोटो दिखाई वो लड़की नहीं थी करौली में सगाई की रस्म से ऐन वक्त पहले शादी से इनकार करना लड़की के परिवार को नागवार गुजरा। वधू पक्ष पर आरोप है कि उन्होंने स्टेशन मास्टर युवक के परिवार को बंधक बना लिया। मारपीट के साथ स्टेशन मास्टर युवक के भाई की मूंछ-बाल भी काट दिए। शनिवार (18 जनवरी) को नादौती थाना क्षेत्र में हुई इस घटना का रविवार को वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार लड़का टोडाभीम (करौली) थाना क्षेत्र का रहने वाला है और रेलवे में स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर ने आरोप लगाया- जिसकी फाेटो दिखाई वह लड़की सगाई में नहीं थी। (पूरी खबर पढ़ें)


