जेपीएससी: 18 आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की पहली नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 18 आरोपियों को राहत दी है। उन्हें अग्रिम जमानत दी गई है। आरोपियों की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम बेल के लिए याचिका दाखिल की थी। जस्टिस आर. मुखोपाध्याय की अदालत ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत देने का फैसला किया। जिन्हें राहत मिली उनमें राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लक्खी राम बासकी, हरिवंश पंडित, सुदर्शन मुर्मू, अनंत कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग और कमलेश्वर नारायण व अन्य शामिल हैं। सीबीआई ने जेपीएससी की पहली नियुक्ति से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के बाद 37 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें जेपीएससी के 5 पूर्व अधिकारी, 12 परीक्षक व 20 परीक्षार्थी शामिल हैं।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *